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विवाह समारोहों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य — बिना अनुमति जारी करने पर सख्त कार्रवाई

बाड़मेर, 10 अप्रैल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में बाड़मेर जिले में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब विवाह समारोहों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाह कार्यक्रम में गैस सिलेंडर की आवश्यकता होने पर संबंधित उपभोक्ता को विवाह कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत कर जिला रसद अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति कोई भी गैस एजेंसी वाणिज्यिक सिलेंडर जारी नहीं कर सकेगी।

उन्होंने आगे बताया कि सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों की अवहेलना नहीं की जाए। यदि कोई एजेंसी बिना अनुमति सिलेंडर जारी करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, 5 किलोग्राम एफटीएल (FTL) गैस सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, इसकी दैनिक रिपोर्ट निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना भी अनिवार्य किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

रिपोर्ट: वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज / समृद्ध भारत समाचार पत्र, बाड़मेर ब्यूरो

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