
गया, 13अप्रैल 2026, श्री परितोष कुमार, अपर समाहर्ता , गया की अध्यक्षता में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन हेतु समाहरणालय सभागार में संबंधित केंद्राधीक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया ।
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 14/04/2026, 15/04/2026, 17/04/2026, 18/04/2026, 20/04/2026 एवं 21/04/2026 को तीन चरणों में आयोजित किया जाना है।
गया जिला मुख्यालय अंतर्गत 19 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है ।
स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु 52 केंद्र प्रेक्षक सह – स्टैटिक दंडाधिकारी 19 महिला गश्तीदल जोनल दंडाधिकारी, 11 जोनल दंडाधिकारी, 06 सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए हैं।
परीक्षा का आयोजन दो पाली में (प्रथम पाली 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्यान् तक एवं द्वितीय पाली अपराहन् 02.30 बजे से 04.30 बजे अपराह तक) किया जाना है।
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 14/04/2026, 15/04/2026, 17/04/2026, 18/04/2026, 20/04/2026 एवं 21/04/2026 तक 11448 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं एक स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ , निष्पक्ष परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे।
परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश का समय प्रथम पाली के लिए पुर्वाहन 08.0 बजे से 09.00 बजे पुर्वाहन तक एवं द्वितीय पाली के लिए अपराहन् 01:00 बजे से 01.30 बजे अपराहन तक निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक पाली को परीक्षा के लिए परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने दिया जायेगा, उसके पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी
किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल /कक्ष में मोबाइल फोन/ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर पूर्वाह्न 7:00 पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत् वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
परीक्षा के आयोजन के अवसर पर गया शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।
इस अवसर पर अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर 01 संबंधित केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गयाजी बिहार
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