
सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *जिला सागर के थाना रहली क्षेत्र में हुए हत्या के गंभीर प्रकरण में रहली पुलिस की सशक्त विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी नरेश कुर्मी को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 12.04.2025 को फरियादिया भारती पति नरेश कुर्मी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बादीपुरा द्वारा थाना रहली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 11.04.2025 की रात्रि लगभग 08:30 बजे उसके पति नरेश कुर्मी एवं उनके पिता विष्णु कुर्मी खेत की ओर गए थे। रास्ते में आपसी विवाद होने पर आरोपी नरेश कुर्मी ने गुस्से में आकर अपने पिता विष्णु कुर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण विष्णु कुर्मी की मृत्यु हो गई।घटना की सूचना पर थाना रहली पुलिस द्वारा तत्काल अपराध क्रमांक 209/2025 धारा 296, 103 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की प्रभावी पैरवी एवं पुलिस की सशक्त विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नरेश कुर्मी को आजीवन कारावास की सजा तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी रहली सुनील शर्मा द्वारा सतत निगरानी रखते हुए समय-समय पर गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराया गया तथा अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सख्त सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। रहली पुलिस की इस सफलता से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों के विरुद्ध पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए उन्हें न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।



