

निवाड़ी , जिला प्रशासन ने आगामी गढ़कुण्डार महोत्सव (27 से 29 दिसंबर 2025) के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए महोत्सव स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लाने व ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अनुसार, ग्राम गढ़कुण्डार एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में 26 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक किसी भी प्रकार के हथियार, शस्त्र या अस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी।
महाराजा खेतसिंह जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन
गढ़कुण्डार महोत्सव का आयोजन महाराजा खेतसिंह जयंती के अवसर पर 27, 28 एवं 29 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजन की उपस्थिति संभावित है।
भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय
पुलिस अधीक्षक, निवाड़ी के प्रतिवेदन के आधार पर भारी जनसमूह की संभावना एवं किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है।
इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
प्रशासनिक आदेश के तहत सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बल, एसएएफ, होमगार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सशस्त्र बलों के जवान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त बैंकों की सुरक्षा में लगे लाइसेंसी गार्ड, तथा कार्यपालिक एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी भी प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं।
प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।



















