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12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई

अब वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा, फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होगा

वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई समाचार पत्र
मंगलवार 02 दिसंबर 2025
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केंद्रीय चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जा रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026, एसआईआर की समय सीमा को 04 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 तक के लिए एक सप्ताह तक बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने रविवार 30 नवंबर 2025 को इस विषय को लेकर कहा है कि अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवररी 2026 को किया जायेगा। मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोड़ने काटने का एनयूमरेशन मतलब मतदाता पहचान का कार्य अब 11 दिसंबर 2025 तक किया जायेगा, पहले इसके लिए समय सीमा 04 दिसंबर 2025 तक के लिए तय किया गया था। ड्राफ्ट मतदाता सूची पहले 09 दिसंबर 2025 को जारी होने को था, अब इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। मालूम हो कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एसआईआर 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जायेगा और मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आने वाली त्रुटियों को सुधारा भी जायेगा। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य एक सप्ताह बढ़ाई गई, नई तारीख इस प्रकार से है-: घर घर पहुंचकर बीएलओ द्वारा मतदाता सत्यापन का कार्य अब 04 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 किया जायेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख 09 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर अब 16 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। मतदाता सूची पर दावा आपत्ति के पहले 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक समय दिया गया था अब इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का समय कर दिया गया है। दावा आपत्ति पर सुनवाई और सत्यापन के लिए पहले 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का समय तय किया गया था, इसे बढ़ाकर अब 16 दिसंबर 2025 से 07 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करने के लिए पहले 07 फरवरी 2026 का समय तय किया गया था चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाकर अब 14 फरवरी 2026 तक का समय तय किया है। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ- मतदान केंद्र अधिकारी फार्म को लेकर मतदाताओं के घर घर स्वयं जाते हैं मतादाताओं से फार्म भरवाकर लाते हैं, और उनमें लिखे हुए नाम पते तथा अन्य विवरण को ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करतें हैं। यह सब चुनाव आयोग की एक कानूनी प्रक्रिया है। इससे मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। ऐसे मतदाता जिनकी मौत हो चुकी हो या कहीं अन्य जगहों पर रहने लगे हो नाम जुड़ चुका हो ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाए भी जाते हैं। मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी जैसे कि मतदाता के नाम पते आदि में हुई त्रुटियों को इस दौरान सुधारा भी जाता है। मतदान केंद्र ऑफिसर स्वयं घर घर पहुंचकर खुद फार्म भी भरवाने में मदद भी करते हैं। चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में छूट न पाये और अयोग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल न हो इसका ध्यान रखना है। एसआईआर चुनाव आयोग की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एसआईआर के दौरान मतदान केंद्र ऑफिसर मतदाताओं को एक फार्म देते हैं, जिनमें मतदाता को जानकारी भरनी होती है । यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किन्ही दो जगहों पर शामिल है तो उसे किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है तो उसे नाम जुड़वाने के लिए पहले फार्म भरना होगा और इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम शामिल है उन्हें किसी प्रकार की कोई दस्तावेज देने की जरूरत नही होगी। मालूम हो कि वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2004 तक का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य हो गया है, किन्तु 2004 के बाद 21 वर्षों से यह कार्य होना बाकी था। इस लंबे अंतराल के दौरान मतदाता सूची में कई तरह से परिवर्तन भी जरूरी था। ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर एक महिने के अंदर तक किसी प्रकार की अपील करनी हो तो कर सकते हैं। ईआरओ के निर्णय के खिलाफ डीएम और डीएम के निर्णय के खिलाफ सीईओ तक जाकर अपील किया जा सकता है। मतदाता सहायता निशुल्क नंबर 1950 पर फोन द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अपने मतदान केंद्र ऑफिसर-बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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