चुनाव आयोग ने 17राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शोध में वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन कराने का आदेश दिया है

प्राप्त हुई ताजा जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग कल 15 अक्टूबर को देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन कराने का आदेश जारी किया है।वोटर लिस्ट स्पेशल सारी रिवीजन के अंतर्गत उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा , उत्तराखंड, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, और केंद्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी शामिल हैं। वोटर लिस्ट स्पेशल सारी रिवीजन ,का यह आदेश ऐसे वक्त पर आया हे ,जबकि एसआईआर को लेकर विपक्षी पूरे देशभर में विरोध कर रहा है और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंच गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार SSR- स्पेशल सारी रिवीजन के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़े जायेंगे, और इसमे पहले से दर्ज जानकारियों मे हुई गलतियों के सुधारे भी जायेंगें। चुनाव आयोग के अनुसार यह स्पेशल समरी रिवीजन कराने का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, जिससे कोई भी पात्र मतदाता का मतदाता सूची में शामिल किये जाने छूट न पाए।.01 जनवरी2027 के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरी करने वाले युवा भी इसके लिए आवेदन कर सकतें हैं।किसी मतदान केंद्र पर 2% से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की स्थिति में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी/ईमारत, को स्वय इसकी जांच करनी होगी।.मतादाताओं के हटाने, जोड़ने, या संशोधन का हर रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जायेगा, और दावों और आपत्तियों की भौतिक सूची भी हर हफ्ते राजनीतिक दलों को दिए जायेंगे।, बैठकों की कार्यवाही, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर को भी सुरक्षित रखे जायेंगे।
जानकारी के अनुसार स्पेशल समरी रिवीजन/SSR, के दौरान जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होनें पर संबंधित व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फार्म 6 को भरकर आवेदन दे सकता हैं, और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी देनें पड़ेंगे। जानकारी अनुसार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या, जगह आदि की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 से अधिक मतदाता नहीं हो ने चाहिए, नया मतदान केन्द्र के लिए आयोग की मंजूरी जरूरी होगी।
वोटर लिस्ट स्पेशल समरी रिवीजन=: मतदान केंद्रों में बदलाव और केंद्र की व्यवस्था- 02नवंबर2026तक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया जायेगा= 12 नवंबर 2026, दावे ,आपत्तियां दर्ज करने का समय = 12 नवंबर 2026-11दिसबंर2026 तक, दावे आपत्तियों का निराकरण = 28 दिसंबर 2026 तक, अंतिम मतदाता सूची जारी होगी= 04जनवरी2026। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में मतदाताओं के पते एक समान तरीके से दर्ज किये जाने के निर्देश दिए हैं,इससे किसी भी मतदाता का घर और मतदान केंद्र को पहचान करने में आसानी होगी।
मतदाता सूची में मतदाताओं के पते में निम्नलिखित जानकारियां दर्ज होंगी= मतदाता का मकान नं. घर या फ्लैट का नंबर।
मंजिल- बहुमंजिला मकान होने मंजिल की जानकारी दर्ज होगी। ईमारत या बलाॅक का नाम या नंबर।
अपार्टमेंट, फ्लैट का नंबर। ईमारत के विंग की जानकारी।
वार्ड नंबर। सडक या रोड का नाम।
सेक्टर। क्षेत्र/ मुहल्ला।
पहचान का – आसपास के किसी प्रमुख स्थान की जानकारी,उपलब्ध होने पर। गांव, कस्बा, शहर का नाम।
उप जिला ,तहसील का नाम। जिले का नाम।
राज्य का नाम। शहर क्षेत्र का पिनकोड नंबर।.SSR क्या है= मौजूदा मतदाता सूची में संशोधन करना है, मौजूदा सूची में नाम जोड़े जायेंगे, इसके लिए सभी को गणना प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं होगी, एसआईआर में घर घर गणना की जाती है।
वर्तमान में मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जांच कर लेवे।.ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे नाम नही होने पर नाम जोङने के लिए फार्म 6 और अपना पता या अन्य जानकारी सुधारने के लिए फार्म 7 भरना होगा।
स्पेशल समरी रिवीजन/ SSR, में बीएलओ घर घर नहीं जायेंगे, मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर नये नाम जोड़े जायेंगे,मतदाता सूची में गलत जानकारी को सुधरेंगे, फर्जी मतदाताओं के नाम को तय नियम अनुसार हटायेंगे।.एक व्यक्ति यदि पांच से अधिक नाम हटवाने की आपत्ति दर्ज कराता है तो फिर ईएसआरओ को इसकी जांच करनी होगी।
🔔 Vande Bharat News Alerts
नई प्रमुख खबरों की browser notification पाने के लिए Subscribe करें।






