पति को सांप से डसवाने वाली रविता को सजा-ए-मौत: प्रेमी को भी फांसी, मेरठ कोर्ट ने 3 दिन में 4 दोषियों को मौत की सजा दी

पति की हत्या करके सांप से डसवाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वारदात के 547 दिन बाद मेरठ जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने रविता और अमरदीप का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना। जज ने दोनों से पूछा- तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो?
रविता ने कहा-
" मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई।
इसके बाद अमरदीप ने कहा-
" मेरे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे।
इसके बाद दोनों फूट-फूट कर रोने लगे।
ACJM-12 जयवीर सिंह नागर ने नीला ड्रम हत्याकांड का नाम लिए बगैर कहा- 'केवल काट डालना ही जघन्य अपराध नहीं है।'
जज ने फैसले में सती सावित्री का जिक्र किया। कहा- 'पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी करवाचौथ का व्रत करती है, लेकिन यहां प्रेमी के साथ ये कृत्य किया जो माफी लायक नहीं है।' जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और पेन तोड़कर फेंक दिया।
मेरठ कोर्ट ने पिछले 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सौरभ राजपूत के भाई राहुल और उनकी मां रेनू देवी भी कोर्ट पहुंची थीं।
17 अप्रैल, 2025 की रात रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सांप डसने से मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था।
हत्या के 60 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में 551 दिन में 87 तारीखें और 12 से ज्यादा गवाहों के बयान हुए। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी करार दे दिया।
अमित की मां मुनेश ने कहा, "बस यही कहना चाहूंगी कि उन्हें फांसी की सजा मिल गई। इससे हमारी आत्मा को शांति मिली है और हमारे बच्चे को भी इंसाफ मिला है। हमें उम्मीद थी कि अदालत हमें न्याय देगी। अदालत ने सही फैसला सुनाया है।
अब अमित के तीनों बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं उन्हें पालूंगी, जैसे भी मुझसे हो सकेगा। जब उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, तो मैं उनके बच्चों को जरूर पालूंगी। हम अपने केस के फैसले से बहुत खुश हैं कि उन्हें फांसी की सजा मिली।"
🔔 Vande Bharat News Alerts
नई प्रमुख खबरों की browser notification पाने के लिए Subscribe करें।







