
माननीय उच्च न्यायालय पटना एवम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में बिहार पीडित प्रतिकर अधिनियमों के विषय पर “संवेदिकरण जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया के सभागार में LADCS के अधिवक्तागण , पैनल अधिवक्तागण एवम पारा विधिक स्वयंसेवकों के बीच में सचिव अरविंद कुमार दास के अगुआई में सम्पन्न की गई।
- सचिव ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार पीडित प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किये वाने वाले मुआवजा से संबंधित तथ्यों पर चर्चा किया और बताया कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत तेजाब पीड़ित, यौन उत्पीडन आदि की स्थिति में पीड़ितो को मिलने वाली मुआवजा राशि, विधिक सहायता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका आदि के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि एसिड अटैक, बलात्कार आदि के किसी पीड़ित या पीड़िता के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देकर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
साथ ही सभी पैनल अधिवक्ता एवम पारा विधिक स्वयंसेवकों को जिले के सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीणों के बीच जागरूक करने का निर्देश दिया।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया
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