खराब गद्दा मिलने पर मिलेगा हर्जाना
महानगर के अमीर निशा इलाके के व्यक्ति द्वारा खरीदा गया गद्दा गारंटी अवधि में खराब हो गया । इस मामले में ग्राहक की याचिका पर जिला उभोक्ता अदालत ने हर्जाना देने के आदेश दिए हैं । यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी , सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से सुनाया है । याचिकाकर्ता मो.नवेद निवासी अमीर निशा सिविल लाइंस के अनुसार उन्होंने दुर्गा मार्केट रेलवे रोड के मित्तल ट्रेडर्स के स्वामी अमित मित्तल से 12 नवंबर 2020 को दस हजार रुपये कीमत का गद्दा खरीदा था । जिसमें दस वर्ष की गारंटी बताते हुए किसी भी खराबी पर बदलने बात कही । मगर कुछ दिन बाद ही गद्दा खराब । इसी मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दस हजार रुपये 12 फीसदी ब्याज सहित देने , साथ में दस हजार मानसिक व्यय व पांच हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं ।