मध्यप्रदेशसिंगरौली

तेजस्विनी अभियान के तहत सिंगरौली पुलिस द्वारा शार्ट फिल्म बनाकर मारुति से गॉव-गॉव व शहर में किया जा रहा है जागरुक

*तेजस्विनी अभियान के तहत सिंगरौली पुलिस द्वारा शार्ट फिल्म बनाकर मारुति से गॉव-गॉव व शहर में किया जा रहा है जागरुक

भारत लाइव न्यान के तहत तेजस्वनी एम्बेस्डर नियुक्त किया जाकर इस अभियान को और सशक्त रूप दिया जाकर युवतियों को जागरूक किया गया।

उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा धारा 363 भादवि के प्रकरणों में कमी लाये जाने के उदेश्य से जिले में विशेष अभियान ‘‘तेजस्वनी‘‘ चलाया जाकर जागरुक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मेें अभियान के तहत शार्ट फिल्म बनाकर मारुति वेन में लगी LED के माध्यम से गॉव व शहर में किया जा रहा जागरुक।

उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में विशेष अभियान ‘‘तेजस्वनी‘‘ चलाया जाकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

तेजस्विनी अभियान के तहत निम्न बिंदुओ पर बालिकाओ को जागरुक किया जा रहा है।

किसी के बहकावे में आकर अथवा नादानी पूर्वक निर्णय लेते हुये किसी के साथ घर छोडकर नही जाना ना ही भागना है के बारे में बताया गया है।

कोई भी नाबालिक युवती स्वतंत्र निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र नही है के बारे में बताया गया।

यदि कोई युवती प्रेम प्रसंग एवं अन्य कारणो के साथ किसी युवक के साथ भाग जाती है और परिजनों के द्वारा शिकायत करने पर प्रथम दृष्टया एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है, क्योंकि युवती नाबालिग है और धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है। उक्त धारा के तहत 07 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है के संबंध में बताया गया है।

युवती के वापस आने पर उसके कथनो के आधार पर संबंधित युवक / आरोपी को दोषी मानते हुये उसे गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही युवती के कथनों के आधार पर धारा 376 भादवि बढाई जाती है जिसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया जाता है। उक्त अपराध में 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।

चूँकि युवती की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके द्वारा लिया गया कोई निर्णय माननीय न्यायालय के समक्ष मान्य नहीं है।

जनजागरूकता में युवतियों को शिक्षा का महत्व एवं अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी के साथ उज्जवल भविष्य के संबंध में बताया गया है।

जन जागरूकता अभियान में उनके उम्र के संबंध में अच्छी जानकारी देते हुये उन्हे आंगे की पढाई और बेहतर करने एवं गलत कदम ना उठाये, इस संबंध में जागरूक किया गया।

जन जागरुकता अभियान में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण व पोर्नाेग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए तथा पोक्सो एक्ट के तहत जागरूक किया गया जिसमें अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी दी गई।

Vande Bharat Live Tv News
Back to top button
error: Content is protected !!