
बस्ती – आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी एवं कंपनी के वैन किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी या व्यक्तिगत धनराशि कैरी नहीं करेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने देते हुए लीड बैंक मैनेजर तथा सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नकदी परिवहन के संबंध में मानक प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
उन्होंने निर्देश दिया है कि बैंक के द्वारा आउटसोर्सिंग वाले सभी एजेंसी या कंपनी के वैन में तैनात कर्मचारी अपना परिचय पत्र अवश्य रखेंगे ताकि जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर वह उसे प्रदर्शित कर सके। साथ ही वैन में परिवहन की जा रही धनराशि के संबंध में समुचित प्रपत्र भी दिखाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह इस धनराशि को एटीएम या अन्य शाखाओं में डिलीवरी के लिए ले जा रहें है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग तथा भारतीय बैंक एसोसिएशन की सहमति भी हो गई है तथा भारतीय बैंक एसोसिएशन ने अपनी तरफ से सभी बैंक को पत्र जारी कर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों तथा प्रमुख अधीक्षक, प्रधान डाकघर को भी निर्देशित किया है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों का़ निर्वाचन के दौरान प्रयोग करने हेतु अलग से बैंक खाता खोलने तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चेक बुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएl