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अवैध शराब और खनिज माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन की बड़ी कारवाई

सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी । जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा द्वारा जिले में संचालित अवैध शराब विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से खनिज भण्डारण और परिवहन पर लगातार कार्यवाहियां कर शिकंजा कसा जा रहा है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा 5 अनावेदकों के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर कुल 2 लाख 8 हजार 126 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित कर सम्बन्धित को पेनाल्टी राशि जमा कराने के आदेश दिए गए है। इसके साथ ही आबकारी विभाग अंतर्गत अवैध शराब परिवहन में पकड़े गए 9 वाहनों को भी राजसात करने की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में विगत कुछ महीनों में अब तक सभी अनुभाग में हुई कुल कार्यवाही में 107 अनावेदकों के विरुद्ध 37 लाख रूपए से अधिक की पेनाल्टी लगाई गई है। जिसके अंतर्गत सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (2) के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशनन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है। इसी प्रकार अवैध शराब का परिवहन करने पर कलेक्टर द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) 2 के अंतर्गत जब्त शुदा बोलेरो वाहन क्र. एमपी 04 टीबी 2954, होंडा सिटी एचआर 29 पी 8569, मोटर साईकिल एमपी 16 एमडब्ल्यू 6831, बोलेरो एमपी 16 एमयू 2782, ट्रैक्टर एमपी 16 एडी 1412, मोटर साईकिल एमप 15 जेडजी 1135, टीयूव्ही महिन्द्रा सीएल 7 सीएम 6183 और मोटर साईकिल क्र. यूपी 95 जे 5237 को राजसात किया गया है। इन वाहनों से कुल 942.14 लीटर मात्रा में अवैध शराब परिवहन करते बरामद की गई थी। कलेक्टर ने सहायक आबकारी आयुक्त छतरपुर को निर्देश दिए है कि अपील अवधि पश्चात् जब्तशुदा वाहन की विधिवत नीलामी कराते हुए प्राप्त राशि शासकीय कोष मे जमा कराना सुनिश्चित करें।

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