
शामली। करीब चार वर्ष पूर्व एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की वैधता 15 वर्ष कर दी थी। इसमें पेट्रोल के वाहनों की 15 वर्ष और डीजल के वाहनों की 10 वर्ष वैधता की गई। इसके बावजूद जिले में पुराने वाहनों का संचालन हो रहा है, जबकि वैधता समाप्त हो चुके पुराने वाहनों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसे वाहनों की जांच के नाम पर पुलिस और संभागीय विभाग की ओर से खानापूर्ति की जाती है। वहीं वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए संबंधित वाहन स्वामी को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी वाहन स्वामी द्वारा पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया जाता।अब विभाग ने जिले के 5448 वाहनों का पंजीयन निलंबित करने को नोटिस जारी किया है। इसके बाद संबंधित वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के स्वामियों को अन्य जनपद में अनापत्ति प्रमाणपत्र ले जाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वाहन स्वामी को 90 दिन का समय दिया है। इसके बाद संबंधित वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।जिले में चार सालों में एक लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई परिवहन विभाग ने की है। पंजीयन निलंबित होने से बचाने के लिए वाहन स्वामियों को तीन माह का समय दिया गया है। इस बीच संबंधित एनओसी नहीं ले जाते हैं तो संबंधित वाहन का पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में वाहन संचालित मिलने पर संबंधित को सीज करने की कार्रवाई होगी। साथ ही ये सभी वाहन कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे।