
जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही 8 फरवरी 2025 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की मतदान दिवस और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में संचालित सभी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) की अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के आम निर्वाचन के दौरान दिनांक 9 फरवरी की संध्या 5:00 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिनांक 15 फरवरी को प्रातः 9: 00 बजे से मतगणना समाप्ति तक के जिले की समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं विदेशी मदिरा अहाता को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि में जिले में संचालित समस्त विदेशी मुद्रा दुकान एफ.एल.1(घ घ) एवं एफ.एल.1 (ख-अहाता) को पूर्णतः बंद रखा जाए तथा अवैध शराब बिक्री,धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखा जाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।