उत्तर प्रदेशजौनपुर

9, मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जौनपुर ।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नोडल अधिकारी लोक अदालत ने 9 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु तहसीलदार गण व बैंक प्रबंधकगण व अन्य अधिकारियों के साथ की प्री-ट्रायल बैठक* जौनपुर 06 फरवरी 2024 (सू0वि0)- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल के निर्देशन में आगामी 09 मार्च 2024 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों के अधिकतम वादों एवं बैंक वसूली व अन्य प्रकार के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर श्री राजेश कुमार राय की अध्यक्षता एवं श्रीमती शिल्पी चौहान, सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के संयोजन में 06 फरवरी 2024 को तहसीलदारगण एवं बैंक प्रबन्धक गण व अन्य अधिकारीगण के साथ बैठक आहूत की गयी।              अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर श्री राजेश कुमार राय द्वारा बताया गया कि आगामी 09 मार्च 2024 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति परिलाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है।              सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव श्रीमती शिल्पी चौहान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर द्वारा बताया कि राजस्व न्यायालयों एवं बैंक वसूली व अन्य प्रकार के अधिकतम मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस इत्यादि प्रेषित कर अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।                 बैठक में तहसीलदार सदर, तहसीलदार बदलापुर, तहसीलदार मछलीशहर, तहसीलदार केराकत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सहायक श्रम आयुक्त, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं बैंक के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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