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दरभंगा में बाल श्रमिकों की मुक्ति, पढ़ें पूरी खबर!

दरभंगा में श्रम अधीक्षक के निर्देशन में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए गहन छापेमारी की गई, दोषी नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

दरभंगा, 05 मई 2025: बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए श्रम विभाग का अभियान जारी
दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गहन छापेमारी की गई। श्रम अधीक्षक श्री किशोर कुमार झा के निर्देश पर यह छापेमारी की गई, जिसके दौरान 02 बाल श्रमिकों को मुक्त किया गया।

यह कार्रवाई मुरादाबादी चिकेन बिरयानी हाउस, बेलवागंज, दारूभठ्ठी चौक, लहेरियासराय और बजाज सी.एन.जी पेट्रोल मैकेनिक, ईस्माइलगंज, लहेरियासराय में की गई। दोनों स्थानों से एक-एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।

श्रम अधीक्षक ने बताया कि दोषी नियोजकों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा, प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

अधिनियम की धारा 3 एवं 3 ए के उल्लंघन के तहत नियोजकों से 20 से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने पर 10 गुना मुआवजे का दावा सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 06 बाल श्रमिकों को जिले में विभिन्न नियोजनों से मुक्त किया जा चुका है। श्रम विभाग का यह अभियान बाल श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार जारी रहेगा।

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