
गाजीपुर जिले के गरीब पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए राहत की बात है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
मुख्य बिंदु:
1. अनुदान राशि:
₹20,000 प्रति लाभार्थी की पुत्री की शादी हेतु।
2. लाभार्थी की पात्रता:
जाति: अन्य पिछड़ा वर्ग (लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग शामिल नहीं)।
आय सीमा: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदन की समयसीमा:
शादी की तारीख से 03 महीने पहले और 03 महीने बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
4. वर–वधू की न्यूनतम आयु:
वधू (लड़की) की उम्र कम से कम 18 वर्ष।
वर (लड़का) की उम्र कम से कम 21 वर्ष।
5. आवश्यक दस्तावेज:
माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
शादी का कार्ड
वर और वधू का उम्र प्रमाण पत्र
6. आवेदन प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्र: संबंधित विकास खंड कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन।
शहरी क्षेत्र: संबंधित तहसील कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन।
7. वेबसाइट:
www.shadianudan.upsdc.gov.in
अधिकारियों की अपील:
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री गिरिजा भांकर सरोज ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन सुनिश्चित करें।