
✍️अजीत मिश्रा(खोजी)✍️
।।साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, फोन के शिकायत पर होगी एफआईआर दर्ज- केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ।।
देश में साइबर अपराध बढ़ गया है। साइबर धोखाधड़ी की कई शिकायतें हर दिन प्राप्त होती हैं। लेकिन साइबर अपराधी शायद ही कभी कानून के दायरे में आते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा एक नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की गई है। इसे प्रारम्भ में दिल्ली के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। यह नई प्रणाली एनसीआरपी या 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित कर देगी। इससे जांच में तेजी आएगी और साइबर अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी। यह पायलट परियोजना फिलहाल दिल्ली में चल रही है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित करने वाली इस प्रणाली ने शुरुआत में धोखाधड़ी की सीमा 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने किसी भी अपराधी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है।
जीरो एफआईआर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों के लिए होगी। मामला दर्ज होने के बाद अब शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन जाने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा और जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदल दिया जाएगा।