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आरटीओ, डीटीओ और यातायात डीएसपी से किया जवाब-तलब 

के डी अब्बासी

कोटा। कोटा शहर की ट्रक यूनियन से जुड़े आधे से ज्यादा ट्रक 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनके आवश्यक दस्तावेज नहीं है। उन्हें कोटा शहर में चलने नहीं दें। साथ ही परिवहन नहीं करने दें। इस मांग को पूरा करवाने को लेकर वकील सहित चार जनों ने स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की है। इस पर लोक अदालत ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा, जिला परिवहन अधिकारी कोटा एवं यातायात पुलिस उप अधीक्षक को नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

वकील लोकेश कुमार सैनी, स्वतन्त्र पत्रकार धर्म बन्धु आर्य, पत्रकार जगदीश अरविंद एवं समाजसेवी जगदीश प्रसाद नायक ने अपनी याचिका में बताया कि कोटा की सड़कों पर कई ट्रक बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के चल रहे हैं। जिसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। ट्रक यूनियन से जुड़े आधे से ज्यादा ट्रक ऐसे हैं । जिसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। 40-50 ट्रक 15 साल से अधिक पुराने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार इनका संचालन शहर की सीमा के अन्दर प्रतिबंधित है। उक्त ऐसे ट्रक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और मंडियों में आते जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कोटा यूनियन के कई ट्रक वर्षों से कोटा शहर की सड़कों पर चल रहे हैं जबकि इनके आवश्यक दस्तावेज फिटनेस, बीमा, टेक्स और रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त हो चुकी है। उक्त ट्रक रेलवे, एफसीआई व मंडी क्षेत्रों से माल भरकर नियमित रूप से परिवहन कर रहे हैं। इस प्रकार इनका संचालन अवैध है और सड़क सुरक्षा भी खतरे में है।

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