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दहेज हत्या के मामले में पति व सास को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा

न्यायालय ने दोनो को सश्रम सजा व बीस बीस हजार का किया जुर्माना

दहेज हत्या के मामले में पति व सास को दस-दस वर्ष कारावास की सजा

हरदोई।ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20- 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जनपद हरदोई के थाना हरपालपुर में बीते लगभग चार वर्ष पूर्व दिनांक 11 जनवरी 2017 को दहेज हत्या के संबन्ध में आरोपी राहुल दीक्षित पुत्र सुरेंद्र व मधु दीक्षित पत्नी सुरेंद्र निवासी खसौरा थाना हरपालपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 08/17 धारा 498a/304b भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।अभियोग में अभियुक्त व अभियुक्ता को दिनांक 14.जनवरी 2017 को गिरफ्तार कर दिनांक 31 मार्च 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।इस मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 29मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल व मधु दीक्षित को 10 – 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20 -20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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