कनाड़िया रोड पर प्रशासन का बड़ा बुलडोज़र एक्शन: सुरक्षा मानकों में अनदेखी पर बैंक, क्लिनिक, जिम और प्ले स्कूल समेत 4 व्यावसायिक भवन सील

🔴 तेजकुमार जारवाल
जिला रिपोर्टर | इंदौर
वंदे भारत LIVE TV NEWS
विशेष संवाददाता | इंदौर
इंदौर शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में कनाड़िया रोड क्षेत्र में अचानक की गई जांच कार्रवाई के दौरान अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का अभाव मिलने पर प्रशासन ने 4 प्रमुख व्यावसायिक भवनों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया है।
सील की गई इमारतों में निजी बैंक, हेल्थ क्लिनिक, फिटनेस जिम और बच्चों का प्ले स्कूल संचालित हो रहे थे। 🚨 जांच के दौरान पाई गईं गंभीर खामियां
प्रशासनिक और फायर ब्रिगेड की टीम ने जब कनाड़िया रोड स्थित इन बहुमंजिला इमारतों का औचक निरीक्षण किया, तो सुरक्षा प्रणालियों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं:
फायर फाइटिंग सिस्टम निष्क्रिय: भवनों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) एक्सपायर हो चुके थे अथवा केवल दिखावे के लिए टांगे गए थे।
इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) का अभाव: आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था या उस पर सामान रखकर रास्ता बाधित किया गया था। NOC और एनएयू का अभाव: व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के बावजूद प्रबंधकों के पास अद्यतन (Updated) फायर NOC उपलब्ध नहीं थी।
अलार्म और स्प्रिंकलर बंद: सेंसर, स्प्रिंकलर और वाटर पंप सिस्टम चालू स्थिति में नहीं पाए गए। 🏢 सील किए गए परिसरों में प्रमुख गतिविधियां
जांच टीम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक आवाजाही और बच्चों व मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों वाले स्थानों पर लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सील किए गए भवनों में शामिल हैं:
निजी बैंक शाखा एवं एटीएम परिसर: रोजाना सैकड़ों ग्राहकों का आवागमन होने के बावजूद अग्नि सुरक्षा उपकरण बंद पड़े थे। प्रीमियम फिटनेस जिम: बेसमेंट एवं ऊपरी मंजिल पर संचालित जिम में आपातकालीन निकासी मार्ग अवरुद्ध था।
हेल्थ क्लिनिक / डायग्नोस्टिक सेंटर: मरीजों की सुरक्षा को ताक पर रखकर बिना फायर ऑडिट के संचालन। किड्स प्ले स्कूल: छोटे बच्चों की मौजूदगी वाले भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह उल्लंघन पाया गया।
⚖️ प्रशासन की सख्त चेतावनी और निर्देश
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक इन भवनों के मालिक नियमानुसार एनओसी प्राप्त नहीं कर लेते और मानक सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं कर देते, तब तक सील नहीं खोली जाएगी। अधिकारियों का संदेश: "सार्वजनिक व व्यावसायिक भवनों में लोगों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है।
फायर सेफ्टी में लापरवाही बरतने वाले अन्य व्यवसायियों और भवन स्वामियों के खिलाफ भी शहरभर में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।"
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