Vande Bharat Live TV News
देश • राज्य • जिला — खबरें तेज़, साफ और विश्वसनीय तरीके से
Jodhpur

*पंचायतीराज आम चुनाव-2026 : कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी*

05 Oct 2026, 09:46 PM • Vande Bharat Live TV News
📣 शेयर करें: Facebook X Telegram LinkedIn लिंक कॉपी हो गया ✅
ChatGPT Image Sep 17 2026 05 38 13 PM

जोधपुर। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहीन ने आदेश जारी कर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र जहां पर जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव होने है, में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है।

आदेश के तहत जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र जहां जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव (नगर निगम जोधपुर एवं नगरपालिका तिंवरी व मथानियां के क्षेत्र को छोड़कर) होने है, उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि धारण कर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के लिए नवीनीकरण एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार, नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर, जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, लाठी का सहारा लेने वाले वृद्ध-बीमार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा तथा कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, घातक तरल पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में लेकर नहीं चलेंगे व ना ही इसका प्रयोग करेंगे।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का नहीं करेगा। ना ही संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग करेगा। इसका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णतः प्रबंधित रहेगा। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशक्ति विक्षुब्ध हो। (यह प्रतिबन्ध शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को क्षुब्ध करने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, ना ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, ना ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और ना ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा व ना ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
आदेश के तहत इन्टरनेट अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या विघटनकारी दुष्प्रचार नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी के भी समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और ना ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा, ना ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति का विरूपण करेगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, ना ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा, ना ही मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपभोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा, ना ही इस के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जोधपुर आयुक्तालय की सीमाओं में पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेगा तथा . मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरूद्वारों या पूजा के अन्य स्थान का चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी तथा कोई भी मताधिकार को प्रभावित करने वाले नियम विरुद्ध विधि विरूद्ध कृत्य नहीं करेगा।

आदेश के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन नहीं करेगा तथा जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के निर्वाचित किसी भी सदस्य/जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान/पंच/सरपंच द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जावे।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शाहीन सी ने बताया कि यह आदेश 5 अक्टूबर, को तत्काल प्रभाव से लागू होकर 29 नवंबर तक प्रभावी होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

📣 शेयर करें: Facebook X Telegram LinkedIn लिंक कॉपी हो गया ✅

🔔 Vande Bharat News Alerts

नई प्रमुख खबरों की browser notification पाने के लिए Subscribe करें।

संबंधित और ताज़ा खबरें

कांठ सीएचसी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
Moradabad05 Oct

कांठ सीएचसी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

कांठ में अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आह्वान…

पूरी खबर पढ़ें →
रिपोर्टर-अनिरुद्ध अग्रहरि/ विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रवि रंजन ने विकासखंड बघौली का भ्रमण कर नीति आयोग द्वारा निर्धारित पचास पैरामीटर्स पर कार्यों की समीक्षा
Sant Kabir Nagar05 Oct

रिपोर्टर-अनिरुद्ध अग्रहरि/ विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रवि रंजन ने विकासखंड बघौली का भ्रमण कर नीति आयोग द्वारा निर्धारित पचास पैरामीटर्स पर कार्यों की समीक्षा

संतकबीर नगर विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रवि रंजन (आई0ए0एस0)/नोडल अधिकारी द्वारा आकांक्षात्मक विकासखंड बघौली का…

पूरी खबर पढ़ें →
रिपोर्टर-अनिरुद्ध अग्रहरि/ विशेष सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अरविन्द सिंह ने विकास खण्ड सांथा का भ्रमण कर निर्धारित पैरामीटर्स पर योजनाओं किया समीक्षा
Sant Kabir Nagar05 Oct

रिपोर्टर-अनिरुद्ध अग्रहरि/ विशेष सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अरविन्द सिंह ने विकास खण्ड सांथा का भ्रमण कर निर्धारित पैरामीटर्स पर योजनाओं किया समीक्षा

संतकबीर नगर विशेष सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अरविन्द सिंह (आई0ए0एस0)/नोडल अधिकारी द्वारा जनपद के आकांक्षात्मक विकास…

पूरी खबर पढ़ें →
रिपोर्टर-अनिरुद्ध /विशेष सचिव आबकारी विभाग अभिषेक आनन्द द्वारा विकास खंड पौली का भ्रमण कर योजनाओं कर लिया गया जायजा ग्राम चकिया में जन चौपाल संवाद एवं समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन
Sant Kabir Nagar05 Oct

रिपोर्टर-अनिरुद्ध /विशेष सचिव आबकारी विभाग अभिषेक आनन्द द्वारा विकास खंड पौली का भ्रमण कर योजनाओं कर लिया गया जायजा ग्राम चकिया में जन चौपाल संवाद एवं समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन

संतकबीर नगर/विशेष सचिव आबकारी विभाग अभिषेक आनन्द (आई0ए0एस0)/नोडल अधिकारी द्वारा पौली विकासखंड का भ्रमण किया गया। उन्होंने विकास…

पूरी खबर पढ़ें →
पितृपक्ष मेला 2026में अबतक कुलर37,50, 200श्रद्धालुओं/पिंडदानियों/तीर्थयात्रियों का गयाजी में हुआ आगमन l
Gaya05 Oct

पितृपक्ष मेला 2026में अबतक कुलर37,50, 200श्रद्धालुओं/पिंडदानियों/तीर्थयात्रियों का गयाजी में हुआ आगमन l

पितृपक्ष मेला 2026 *DT:-05. 10.2026* ________________ 01. आज आए श्रद्धालुओं/ पिंडदानियों/ तीर्थयात्रियों की कुल संख्या जिसमे प्रेतशिला, रामशिला,…

पूरी खबर पढ़ें →
error: Content is protected !!