वैध पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलने पर चार प्रतिष्ठानों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
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जोधपुर : राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ) के निर्देशानुसार जिले में विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 एवं विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत द्वितीयक मानक विधिक मापविज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के विधिक मापविज्ञान अधिकारी श्री रामचंद्र त्रिपाठी ने 5 एवं 6 अक्टूबर को अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पैकेज में रखी वस्तुओं से संबंधित विधिक प्रावधानों की जांच में चार संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों के पास वैध पैकेजिंग लाइसेंस नहीं पाया गया। नियमों की अवहेलना पर विधिक कार्रवाई करते हुए चारों पर कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा बाट एवं माप संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। बिना वैध पैकेजिंग लाइसेंस अथवा नियमों के विरुद्ध व्यापार करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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