सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, गलियों में पटाखों फोड़ने पर लगी रोक ,पूरे साल लागू रहेगी
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प्राप्त हुई ताजा जानकारी के अनुसार बाम्बे उच्च न्यायालय ने कल 15 अक्टूबर गुरूवार को सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, गलियों में पटाखे के फोड़ने पर लगी रोक को अब साल भर के लिए लागू कर दिया है। जानकारी अनुसार पटाखों पर लगी यह रोक नवरात्रि, दीपावली, क्रिसमस तथा अन्य सभी त्योहारों पर भी लागू रहेंगी।
न्यायालय ने यह आदेश पूरे महाराष्ट्र राज्य भर में सभी त्यौहारों, जुलूसों, आदि के दौरान शोर शराबे ,वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से दिया है। न्यायधीश गिरीश एस.कुलकर्णी जी और न्यायधीश नीला के.
गोखले जी की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। न्यायधीश की खंडपीठ ने कहा है कि जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे ,और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक स्थिति बिगड़ती रहेगी।
। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पटाखों के निर्माण और इसके बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है।
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