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ओआरएस के नाम पर बिक रहे पेय पदार्थों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

193200 मिलीलीटर से अधिक पेय पदार्थ जब्त — आमजन को गुमराह करने वाले उत्पादों पर लगा ताला

जयपुर। राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभ मंगला के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में की गई।

विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि बाजार में “ओआरएस” नाम से मिलते-जुलते रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज/इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के रूप में कई पेय पदार्थ विभिन्न फ्लेवर में बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद इस तरह प्रस्तुत किए जा रहे थे कि आमजन भ्रमित हो रहे थे कि यह दस्त या डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाला ओआरएस घोल है, जबकि वस्तुतः ये केवल फ्रूट फ्लेवर पेय पदार्थ हैं।

जांच के दौरान विभागीय टीम ने राजा पार्क, गली नंबर 8 स्थित इंडियन फार्मा सेल्स से 5 विभिन्न फ्लेवरों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जांच हेतु लिए तथा शेष 193200 मिलीलीटर पेय पदार्थ को मौके पर सीज कर दिया गया।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, विशाल मित्तल, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।

विभाग ने आमजन से अपील की है कि ओआरएस खरीदते समय पैकेजिंग पर ‘WHO Formula ORS’ या ‘Oral Rehydration Salt Solution’ अवश्य जांचें, ताकि गुमराह करने वाले पेय पदार्थों से बचा जा सके और सेहत सुरक्षित रखी जा सके।

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