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केसली पुलिस की जिला बदर पर कार्यवाही

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*प्रेस नोट*

थाना केसली, जिला सागर
दिनांक: 05/12/2025

*थाना केसली पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपी को किया गिरफ्तार*

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सागर श्री विकाश कुमार शाहवाल के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री लोकेश कुमार सिन्हा तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देवरी के निर्देशन में गुण्डा बदमाश / निगरानी बदमाश / जिला बदर आरोपियों की लगातार चेकिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

इसी क्रम में दिनांक 04/12/2025 को रात्रि में थाना केसली में विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर अनावेदक प्रशान्त राजपूत निवासी ग्राम घाना, कस्बा केसली में घूम रहा है। प्राप्त सूचना पर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर थाना प्रभारी केसली द्वारा उप निरीक्षक माधव सिंह ठाकुर, प्र.आर. 1748 अहफाज अख्तर, आर.588 राहुल, आर.122 बलराम को निजी मोटर साइकिल से रवाना किया गया।

पुलिस टीम द्वारा कस्बा केसली स्थित विवेक मोदी के घर के सामने मरामाधौ रोड पर बिना नंबर की अपाचे मोटर साइकिल पर बैठा आरोपी प्रशान्त राजपूत दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने पर स्टॉफ द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को मौके पर ही पकड़ा गया।

आरोपी प्रशान्त राजपूत पिता बसंत उर्फ बब्लू राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी घाना थाना केसली जिला सागर को उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते श्रीमान जिला दण्डाधिकारी सागर द्वारा छः माह की अवधि हेतु जिला सागर एवं समीपवर्ती जिले दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ की राजस्व सीमा से जिला बदर किया गया था। आदेश दिनांक 28/10/2025 को पारित हुआ था तथा इसकी सूचना विधिवत तामील कराई गई थी, इसके बावजूद आरोपी आदेश का उल्लंघन करते पाया गया।

आरोपी के विरुद्ध थाना केसली में धारा 223 BNS एवं धारा 14 म.प्र. सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय केसली पेश किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उप-जेल रहली भेजा गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में
थाना प्रभारी निरीक्षक हरिराम मानकर,
उप निरीक्षक माधव सिंह ठाकुर,
प्रआर. 1748 अहफाज अख्तर,
आर.122 बलराम,
आर.588 राहुल एवं एनआरएस बृजेन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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