

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 29 फरवरी 2024 से नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस एवं फेसलेस कर दिया गया है। अब नागरिकों को नामांतरण के लिए किसी भी कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। 20 दिवस के भीतर नामांतरण पूर्ण कर आदेश व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।राजस्व विभाग के मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा और जनसुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। नई प्रणाली से आमजन को त्वरित न्याय मिलेगा तथा अनावश्यक विलंब और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन, दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन एवं फेसलेस प्रक्रिया से राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह पहल ग्रामीण एवं शहरी—दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है।
प्रदेश सरकार का संकल्प है कि तकनीक आधारित नवाचारों के माध्यम से नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सशक्त बनाया जाए और विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को साकार किया जाए।



