
दरभंगा 13 दिसम्बर 2025: बिहार में शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी अब अपनी वसूली अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष वसूली अवधि विस्तार के लिए आवेदन की तिथि 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, दरभंगा की सहायक प्रबंधक श्रीमती तनु कुमारी ने बताया कि अप्रैल 2018 के बाद शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों को चार प्रतिशत एवं छात्राओं और दिव्यांग लाभार्थियों को एक प्रतिशत साधारण ब्याज पर सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 04 अक्टूबर 2025 को नई घोषणा के तहत अब नए आवेदकों को ब्याज रहित शिक्षा ऋण का प्रावधान भी दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने ऋण लेकर पढ़ाई की है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुआ है या स्वरोजगार/आय का स्रोत नहीं है, वे विभागीय प्रारूप में 100 रुपये के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनाकर 25 रुपये का वेलफेयर टिकट लगाकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। मूल प्रति जिला कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
सहायक प्रबंधक ने यह भी चेतावनी दी कि जो लाभार्थी इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, उनके खिलाफ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत ऋण की राशि वसूली के लिए जिला नीलाम शाखा में सर्टिफिकेट केस दायर किया जा सकता है।
लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए डीआरसीसी दरभंगा परिसर स्थित वित्त निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।






















