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मण्डलेश्वर में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में 26 अप्रैल को जिला न्यायालय मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया।

जागरूकता कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी ने कहा कि मध्यस्थता ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दोनो पक्षों की जीत होती है। जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उस न्यायालय से अलग दूसरे प्रशिक्षित मध्यस्थ के पास प्रकरण मध्यस्थता के लिए रैफर किया जाता है। मध्यस्थता की जानकारी पक्षकारों को होने से उनके मामलों को मीडिएशन के माध्यम से प्रकरण का निपटारा होने से पक्षकार धन के अपव्यय एवं समय की बचत होती है एवं पारिवारिक विवादों में आपसी मतभेद समाप्त होकर प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सकते है। मध्यस्थता में दोनो पक्षों में आपसी समझौते के माध्यम से सुलभ न्याय सहजता से मिलता है, जिससे विवादों के निपटारे से शांति, भाईचारा, सौहार्द की भावना कायम रहती है।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर प्रीति जैन द्वारा पक्षकारों को बताया गया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया एक गोपनीय और सुलभ प्रक्रिया है, जो पक्षकार सुलह समझाईश के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा करवा सकते है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने कहा कि मध्यस्थता के अलावा नेश नल लोक अदालत में भी पक्षकार अपने प्रकरणों का राजीनामा आधार पर समाधान पूर्वक निराकरण करवा सकते है। शिविर में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मोहित बड़के, रूपेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस, निशा कौषल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने किया।

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