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महाराष्ट राज्य में आज से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नया स्कूल बस नियम लागू होने जा रहा है।

18 Jul 2026, 12:04 PM • Vande Bharat Live TV News
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।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, शनिवार 18 जुलाई 2026 ।।

नागपुर, महाराष्ट—:: महाराष्ट्र राज्य में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से नया स्कूल बस नियम आज शनिवार 18 जुलाई से लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य नया स्कूल बस नियम के अनुसार बस संचालकों और परिवहन ठेकेदारों के लिए नियम और सख्त किए जा रहें हैं। नयै नियम के अनुसार अब सभी स्कूल बसों और वाहनो में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम(वीएलटीडी), सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, फायर डिटेक्शन और आलार्म सिस्टम, और बस और स्कूली वाहनों के प्रत्येक सीट पर सीट बैल्ट लगाना जरुरी रहेगा । प्राप्त जानकारी अनुसार अब स्कूली बच्चों को अभिभावक स्कूली बस/ वाहन की लाइव लोकेशन भी देख सकेंगे, इससे आपात स्थिति में तुरंत मदद ममिल सकेगी । स्कूली बस वाहन संचालकों के लिए भी नियम को सख्त बनाए गए हैं । अब स्कूली बस वाहन चालक की नियुक्ती से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और अपराधिक मामले की जांच पड़ताल अनिवार्य होगा। वाहन चलाने के चालक का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त वाहन चालक, वाहन क्लीनर, सहायक का हर सप्ताह में ड्रग्स, शराब आदि लेने का निरीक्षण भी किया जायेगा । जानकारी अनुसार प्री पायमरी और कक्षा पांचवीं तक के स्कूली बच्चों की बस में महिला परिचारिका का होना भी जरुरी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष भर का स्कूल बस का किराया अब एक साथ वसूलने पर भी रोक लगाई गई है । नये स्कूल बस नियम के अनुसार अब केवल स्कूल बस का मासिक किराया ही लिया जा सकेगा और स्कूल बस वाहन का किराया अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए के द्वारा तय किया जायेगा । निर्धारित स्कूल बस सटॅपेज पर विद्यार्थीयों को लेने के उनके माता पिता/ या अधिकृत व्यक्ति के नही पहुंचने पर बच्चों को सड़क पर अकेले नही छोड़ा जायेगा। बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को स्कूल से लाना होगा । स्कूली वाहनों का हर छह महिने में आरटीओ से वाहन फिटनेस जांच करवाना भी जरुरी रहेगा,और वाहन सुरक्षित प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा । स्कूली बच्चों के अभिभावकों और बच्चों की शिकायत के समाधान के लिए भी स्कूल ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाना होगा।.

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