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एलपीजी गैस किट की 01 मारूति वेन, 01स्कूल बस,01 टाटा मैजिक वाहन जप्त

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FB IMG 9221448672144962679सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों की जांच दिनांक 21.07.2026 को की जा रही थी। मारुति वेन वाहन क्रमांक MP09BE0646 जो स्कूली बच्चों क लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी, उसे रोककर चैक किया गया। उक्त वाहन के चालक से वाहन व कागजात मांगे गये तो उन्होंने कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। वाहन में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठे पाये गये। वाहन के पीछे के भाग की डिक्की के गेट को खोलकर देखा गया तो वाहन एल.पी.जी. गैस किट लगी हुई थी। अर्थात् वाहन को एल.पी.जी. गैस से चलाया जा रहा था। मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 388 दिनांक 18 सितम्बर 2019 के बिन्दु क्रमांक 3 (19) में उल्लेखित है “शैक्षणिक वाहनों का एल.पी.जी. ईधन द्वारा संचालन प्रतिबंधित रहेगा।” अर्थात् उक्त वाहन द्वारा उपरोक्त राजप के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त वाहन इस कार्यालय में प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होक अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी। जो कि मोटरयान अधिनियन 1988 की धारा-39 का उल्लंघन है। क्योंकि जो वाहन जिस कार्य के लिए पंजीकृत होता है, उस वाहन क उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कारण मारूति वेन क्रमांक MP09BE0646 क मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत् जप्तकर कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, साग के परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालिन किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्ष को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते हैं। इसी क्रम में टाटा मैजिक वाहन क्रमांक MP67T0583 मौके पर बीमा नहीं एवं वाहन प्रायवेट श्रेण में पंजीबद्ध होकर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करते हुए संचालित पाई गई एवं स्कूल बन क्रमांक MP09FA3897 बिना फिटनेस के संचालित पाये जाने पर उक्त तीनों वाहनों को जप्तकर कार्याल परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बरस का संचालन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआं का पालन करें, तथ वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन क संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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