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उच्चतम न्यायालय नें फांसी की सजा की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने संबंधी याचिका को खारिज कर दी
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।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, मंगलवार 18 अगस्त 2026 ।।
देश–: प्राप्त हुई ताजा जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय नें आज मंगलवार 18 अगस्त को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त किए जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायधीश विक्रमनाथ और न्यायधीश संदीप मेहता जी की बेंच ने कहा कि अभी फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण से फांसी की सजा को असंवैधानिक घोषित किया जा सके। दायर की गई याचिका में फांसी की सजा को एक अमानवीय, क्रूर, दर्दनाक बताया गया था.और फांसी के बदले में जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे कोई अन्य विकल्पों से मौत की सजा दिए जाने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को खारिज करने के का यह मतलब नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता अब बंद हो गया है। यदि कोई ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य कोई सबूत सामने आतें हैं तो फिर इस मामले की दुबारा जांच की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र की सरकार विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर मौजूदा फांसी की इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति इस बात की जांच कर सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा को कम करने और दोषी की गरिमा को भी बनाए रखने में बेहतर हो सकता है।
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