नागपुर शहर में आज रात 12 बजे से डीजे पर प्रतिबंध

प्राप्त हुई ताजा जानकारी के अनुसार नागपुर शहर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागपुर पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल जी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163, के अंतर्गत डालेगी सांड सिस्टम, प्लाजमा साउंड सिस्टम, प्रेशरमिड साउंड सिस्टम, आदि पर पर आज रात बारह बजे से कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार आज 03 सितंबर 2026 रात 12 बजे से लेकर आगामी 01 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक के लिए यह यह प्रतिबंध पूरे नागपुर शहर भर के लिए प्रभावशील रहेगा।
मालूम हो कि महाराष्ट्र प्रदेश में लगातार तीव्र ध्वनि के साथ बजने वाले साउंड सिस्टम सहित डीजे पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जाती रही है। पुलिस आयुक्तालय के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नागपुर शहर में दही हांडी, गोकुलाष्टमीं, पोला पर्व, तान्या पोला, हजरत ताजुददीन बाबा छब्बीसवीं, गणेशोत्सव, दुर्गापूजा, धर्मचक्र प्रवरत्न,दिन, आदि जैसे मुख्य त्योहार और सामाजिक पर्व मनाए जाएंगे,इन त्योहारों पर्वों और मूर्ति विसर्जन रैलीयों के दौरान शहर के विभिन्न मंडलों और डीजे, संचालकों के द्वारा डीजे साउंड सर्विस, प्लाजमा और प्रेशरमिड,,सिस्टम की तेज ध्वनि से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बना रहता है।
जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया है कि कानफोड़ू तेज ध्वनि , मल्टीलेयर साउंड सिस्टम से अक्सर त्योहारों पर्वों के दौरान मंडलों के कार्य कर्ताओं, राजनीतिक संगठनों, और पुलिस प्रशासन के बीच भी विवाद तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है, इसके अलावा ऐसे सिस्टम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम मे निर्धारित डेसीबल सीमाओं का भी उल्लंघन करते हैं,जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है,। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने आज 03 सितंबर 12 बजे रात से लेकर 01 नवंबर 2026 तक किसी भी तरीके से डीजे आदि बजाने ,चलाने पर पूरी तरह से रोक दिया गया है।
पुलिस आयुक्त ने सभी साउंड सिस्टम संचालकों , वाहन मालिकों, ,दही हंडी पोला, गणेशोत्सव, दुर्गापूजा उत्सव आदि के आयोजकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने सभी तेज ध्वनी वाले साउंड सिस्टमों और इसके लिए माॅडिफाई, किए गए वाहनों को अपने कब्जे में सीलबंद रखें, और इस पूरी अवधि के दौरान इनका संचालन किसी तरह से करने बचें। जानकारी अनुसार पुलिस प्रशासन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण नियमों के अंतर्गत निर्धारित वैध ध्वनि सीमा के अंदर बजने वाले सामान्य साउंड सिस्टम पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा,जानकारी के अनुसार आदेश की प्रतियां नागपुर शहर के सभी प्रमुख स्थानों, पुलिस थानों, सार्वजनिक माध्यमों के माध्यम से प्रसारित किए जा रहें हैं ,जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही किया जा सके।
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