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विशेष ऐतिहासिक रिपोर्ट | महात्मा गांधी हत्या केस का वह फैसला, जिसके 110 पन्नों में दर्ज है आजाद भारत के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक का पूरा न्यायिक इतिहास

16 Sep 2026, 04:26 PM • Vande Bharat Live TV News
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# 🚨🔥 विशेष ऐतिहासिक रिपोर्ट | महात्मा गांधी हत्या केस का वह फैसला, जिसके 110 पन्नों में दर्ज है आजाद भारत के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक का पूरा न्यायिक इतिहास

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⚖️ पृष्ठ 1 से मुकदमे की शुरुआत और संदर्भ, पृष्ठ 106–110 में अभियुक्तों पर अदालत का निष्कर्ष—ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट में हुई अपील ने बदला दो अभियुक्तों का परिणाम

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**नई दिल्ली।** महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हुई हत्या भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाओं में से एक रही है। इस घटना के बाद चला मुकदमा केवल एक आपराधिक मामला नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की शुरुआती न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक वातावरण, सुरक्षा व्यवस्था, आपराधिक साजिश के आरोप और अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बन गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए बाद की राजनीतिक या वैचारिक व्याख्याओं के बजाय उस समय दिए गए **मूल न्यायिक फैसलों** को पढ़ना विशेष महत्व रखता है। विशेष अदालत के न्यायाधीश **आत्मा चरण** ने 10 फरवरी 1949 को अपना फैसला सुनाया। उपलब्ध मूल फैसले की प्रति 110 पृष्ठों की है और उसके शुरुआती तथा अंतिम पृष्ठ मुकदमे की संरचना और न्यायिक परिणाम को समझने के लिए खास महत्व रखते हैं।

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## 📜 30 जनवरी 1948—वह घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया

30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली स्थित बिरला हाउस में महात्मा गांधी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चलाई। घटना के बाद जांच शुरू हुई और इसके साथ ही उन लोगों की भूमिका की पड़ताल शुरू हुई जिन पर हत्या की साजिश, सहयोग या अन्य संबंधित अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। अदालत में मामला केवल उस व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं था जिसने गोली चलाई, बल्कि अभियोजन पक्ष ने व्यापक आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप भी सामने रखे। न्यायिक रिकॉर्ड में इन आरोपों, गवाहों और दस्तावेजी तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण हुआ।

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## ⚖️ विशेष अदालत में चला मुकदमा

मामले की सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में न्यायाधीश **आत्मा चरण** के समक्ष हुई। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार मुकदमे में कई अभियुक्तों के खिलाफ अलग-अलग आरोप और उनकी कथित भूमिकाएं अदालत के सामने रखी गईं। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने 10 फरवरी 1949 को अपना निर्णय सुनाया।

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फैसले का अध्ययन करने वाले पाठकों के लिए शुरुआती **पृष्ठ 1, 2 और 3** विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं शुरुआती पन्नों में मुकदमे का परिचय, अदालत और मामले से जुड़े प्रारंभिक संदर्भ सामने आते हैं। वहीं **पृष्ठ 106 से 110** निर्णय के उस हिस्से तक पहुंचाते हैं जहां अभियुक्तों के संबंध में अदालत के निष्कर्ष और सजा का विवरण आता है।

यानी यदि कोई पाठक पूरे 110 पन्नों का फैसला तत्काल नहीं पढ़ सकता, तो शुरुआत समझने के लिए पहले तीन पन्ने और निर्णय के परिणाम को समझने के लिए अंतिम पांच पन्ने एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु हो सकते हैं। हालांकि संपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष समझने के लिए बीच के पन्नों में दर्ज साक्ष्य और अदालत की reasoning पढ़ना भी जरूरी है।

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# 🔎 ट्रायल कोर्ट ने किन अभियुक्तों के बारे में क्या फैसला दिया?

10 फरवरी 1949 को विशेष अदालत के फैसले में **नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मृत्युदंड** सुनाया गया। **विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय पर्चुरे** को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास/आजीवन परिवहन की सजा दी। **विनायक दामोदर सावरकर को बरी** कर दिया गया। वहीं **दिगंबर रामचंद्र बडगे** अभियोजन पक्ष के approver यानी सरकारी गवाह बने और उन्हें क्षमादान मिला।

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि **ट्रायल कोर्ट के फैसले और बाद में हाईकोर्ट के फैसले को एक ही परिणाम नहीं माना जा सकता।** मुकदमे के बाद दोषसिद्ध अभियुक्तों की ओर से अपील दायर की गई और मामला तत्कालीन **ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट** के सामने पहुंचा।

# 🏛️ ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई **2 मई 1949** से शुरू हुई। मामला उस समय के ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट की विशेष पीठ के सामने गया। इस पीठ में **न्यायमूर्ति ए.एन. भंडारी, न्यायमूर्ति जी.डी. खोसला और न्यायमूर्ति अच्छरू राम** शामिल थे।

यह अपीलीय कार्यवाही भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा की। **21 जून 1949** को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हाईकोर्ट ने पांच अभियुक्तों की दोषसिद्धि बरकरार रखी, जबकि **दत्तात्रेय पर्चुरे और शंकर किस्तैया को बरी कर दिया।**

इस प्रकार केवल ट्रायल कोर्ट का अंतिम पृष्ठ पढ़ लेने से पूरे मामले का न्यायिक परिणाम समझना संभव नहीं है। ट्रायल कोर्ट के बाद अपील में हुए बदलाव को भी साथ पढ़ना जरूरी है।

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## ⚖️ नाथूराम गोडसे की अपील भी क्यों महत्वपूर्ण थी?

अपीलीय कार्यवाही में नाथूराम गोडसे ने भी अपना पक्ष रखा। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गोडसे ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि हत्या की जिम्मेदारी उसकी अपनी थी और उसने अन्य अभियुक्तों की कथित संलिप्तता से इनकार किया। लेकिन अदालत को यह तय करना था कि उपलब्ध साक्ष्य और पूरे मामले की परिस्थितियां किस निष्कर्ष तक पहुंचाती हैं। ट्रायल कोर्ट ने गोडसे के इस बचाव को स्वीकार नहीं किया और उसे साजिश सहित संबंधित आरोपों में दोषी माना।

यह हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद के दशकों में गोडसे की भूमिका, उसके बयान और मुकदमे में अन्य अभियुक्तों की भूमिका को लेकर अनेक तरह की राजनीतिक और वैचारिक व्याख्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में मूल अदालत के रिकॉर्ड को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि **न्यायालय ने किन आरोपों और साक्ष्यों पर अपना निष्कर्ष आधारित किया था।**

# 📚 फैसला सिर्फ सजा का दस्तावेज नहीं

महात्मा गांधी हत्या केस का मूल फैसला केवल यह बताने वाला दस्तावेज नहीं है कि किसे क्या सजा मिली। इसमें मुकदमे की पृष्ठभूमि, अभियोजन पक्ष की कहानी, बचाव पक्ष के तर्क, गवाहों के बयान, साक्ष्यों का मूल्यांकन और अदालत के निष्कर्ष शामिल हैं।

यही कारण है कि कानूनी इतिहास और आधुनिक भारत के शुरुआती न्यायिक इतिहास को समझने वाले लोगों के लिए यह रिकॉर्ड आज भी महत्वपूर्ण है। एक न्यायिक फैसले को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पाठक बाद की व्याख्याओं से अलग होकर यह देख सकता है कि **उस समय अदालत के सामने वास्तविक कानूनी प्रश्न क्या थे और न्यायालय ने उनका उत्तर किस आधार पर दिया।**

# 🔥 सबसे अहम अंतर—ट्रायल कोर्ट बनाम हाईकोर्ट

इस पूरे मामले में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है:

**ट्रायल कोर्ट का फैसला — 10 फरवरी 1949**
➡️ गोडसे और आप्टे को मृत्युदंड।
➡️ कई अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास/आजीवन परिवहन।
➡️ सावरकर बरी।
➡️ बडगे को approver के रूप में क्षमादान।

**ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट का फैसला — 21 जून 1949**
➡️ पांच अभियुक्तों की दोषसिद्धि बरकरार।
➡️ दत्तात्रेय पर्चुरे और शंकर किस्तैया को बरी किया गया।
➡️ ट्रायल कोर्ट के फैसले की अपीलीय समीक्षा हुई।

इसके बाद गोडसे और आप्टे की मृत्युदंड की सजा पर भी आगे की न्यायिक प्रक्रिया हुई और दोनों को **15 नवंबर 1949** को अंबाला जेल में फांसी दी गई।

# 🕰️ 20 महीने के भीतर जांच से अंतिम न्यायिक प्रक्रिया तक

इस मामले की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी गति थी। हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, विशेष अदालत ने 10 फरवरी 1949 को फैसला सुनाया, हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई मई 1949 में शुरू हुई और 21 जून 1949 को अपीलीय फैसला आया। उपलब्ध ऐतिहासिक विश्लेषणों में इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया की असाधारण तेजी का उल्लेख मिलता है।

इसी वजह से यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसमें स्वतंत्रता और विभाजन के तुरंत बाद की परिस्थितियों के बीच एक अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक हत्या की जांच, मुकदमा और अपील अपेक्षाकृत कम समय में पूरी हुई।

# 📖 आज भी क्यों पढ़ा जाना चाहिए यह फैसला?

आज जब महात्मा गांधी की हत्या को लेकर सोशल मीडिया, राजनीतिक भाषणों और विभिन्न पुस्तकों में अलग-अलग दावे किए जाते हैं, तब मूल न्यायिक दस्तावेज का महत्व और बढ़ जाता है।

एक पाठक यदि इस मामले को गंभीरता से समझना चाहता है तो उसे केवल किसी एक व्यक्ति के बयान या किसी एक राजनीतिक व्याख्या पर निर्भर रहने के बजाय तीन स्तरों पर रिकॉर्ड देखना चाहिए—

**पहला:** विशेष अदालत का मूल फैसला।
**दूसरा:** ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट का अपीलीय फैसला।
**तीसरा:** बाद के ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययनों में इन फैसलों की व्याख्या।

इससे यह अंतर भी समझ में आता है कि **अदालत का निर्णय क्या था, बाद की ऐतिहासिक व्याख्या क्या है और राजनीतिक/वैचारिक दावे क्या हैं।**

## 🌐 मूल दस्तावेज कहां पढ़ें?

महात्मा गांधी हत्या केस का विशेष अदालत का मूल फैसला डिजिटल रूप में उपलब्ध है। पाठक मूल दस्तावेज देखकर स्वयं पृष्ठ 1–3 और 106–110 पढ़ सकते हैं और उसके बाद पूरे फैसले को क्रम से पढ़ सकते हैं। उपलब्ध डिजिटल प्रति में न्यायाधीश आत्मा चरण का निर्णय दर्ज है।

ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट के 1949 के फैसले के संबंध में भी डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट की अपीलीय कार्यवाही को समझने के लिए यह दस्तावेज विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की न्यायिक समीक्षा और दो अभियुक्तों के बरी किए जाने का विवरण मिलता है।

### 🔴 निष्कर्ष

महात्मा गांधी हत्या केस का यह न्यायिक रिकॉर्ड केवल 1948–49 के एक मुकदमे की कहानी नहीं है। यह उस समय के भारत में कानून, अदालत, आपराधिक साजिश के आरोप, गवाहों और साक्ष्यों के न्यायिक मूल्यांकन तथा अपीलीय प्रक्रिया को समझने का प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है।

**पृष्ठ 1–3 पढ़िए तो मुकदमे की शुरुआत और संदर्भ सामने आता है। पृष्ठ 106–110 पढ़िए तो ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष और सजाओं का विवरण सामने आता है। लेकिन पूरी तस्वीर के लिए इसके बाद 21 जून 1949 के ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना जरूरी है—क्योंकि वहीं से स्पष्ट होता है कि अपील में ट्रायल कोर्ट के निर्णय का कौन-सा हिस्सा कायम रहा और किन दो अभियुक्तों को अंततः बरी किया गया।**

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⚖️ **विशेष टिप्पणी:** यह रिपोर्ट ऐतिहासिक न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है। इसमें ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को अलग-अलग रखा गया है। किसी ऐतिहासिक न्यायिक निष्कर्ष को बाद की राजनीतिक या वैचारिक व्याख्या के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

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✍️ **विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह**
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