जेल से जमानत पर आते ही गाड़ियों की छत पर चढ़कर डीजे के साथ निकाला जुलूस।

जेल से जमानत पर आते ही गाड़ियों की छत पर चढ़कर डीजे के साथ निकाला जुलूस, मौजूदा सरपंच को दी जान से मारने की धमकी
बिछौर थाना में पूर्व सरपंच समेत 6 नामजद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज, अवैध हथियार लहराने और आतिशबाजी कर दहशत फैलाने का आरोप
नूंह। जिले के बिछौर थाना क्षेत्र के गांव नहेदा में जमानत पर जेल से बाहर आते ही एक पूर्व सरपंच द्वारा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर जुलूस निकालकर मौजूदा सरपंच को धमकाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बिछौर थाना पुलिस ने 6 नामजद सहित 100-120 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता जुबैर निवासी नहेदा, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत नहेदा के सरपंच हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के नसरू पुत्र रहमान ने पंचायत राशि में धोखाधड़ी कर गबन किया था। जिसकी शिकायत उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय पुन्हाना में की थी। जांच के बाद थाना बिछौर में मुकदमा दर्ज हुआ था और नसरू को गिरफ्तार किया गया था। तभी से नसरू व उसका परिवार उनसे रंजिश रखने लगा।
पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार 19 सितंबर को नसरू उपरोक्त की अदालत नूंह से जमानत हो गई । जमानत पर जेल से निकलते ही उसने शिकायतकर्ता व उसके परिवार को धमकी दी और उन्हें उकसाने व चिढ़ाने के लिए 100-120 लोगों के साथ बडा मोड़ जुरहेडा रोड से लेकर गांव तक सड़क पर डीजे बजाते हुए 10-12 गाड़ियों व 30-40 मोटरसाइकिलों के साथ जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान लापरवाही से वाहन चलाकर आमजन के रास्ते में रुकावट डाली गई, गांव में आकर पटाखे चलाए गए और अवैध हथियार देशी कट्टा आदि लहराकर भय का माहौल बना दिया गया। डर के कारण शिकायतकर्ता परिवार घर से बाहर नहीं निकल सका । शिकायतकर्ता ने वीडियो के आधार पर जुलूस में शामिल राशीद पुत्र याकूब, साबिर पुत्र आसीन, आशीफ पुत्र गबरू, तोफिक पुत्र फजरू, जाबीद पुत्र लीलू वगैरह निवासी नहेदा की पहचान की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ ।
इस संदर्भ में पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना है कि गाड़ियों की छत पर चढ़कर डीजे बजाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया जिसमें हुड़दंगबाजी की गई है, उस पर नूंह पुलिस सख्त है। इस मामलें में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक नूंह डॉ० अर्पित जैन के निर्देश पर यातायात नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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