नागौर में पुलिस थाना कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

नागौर : ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी.
चौकी नागौर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए श्री चेनाराम, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर को परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी.
चौकी नागौर को आज दिनांक 23.09.2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई कि आरोपी श्री चेनाराम, सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी से उसके भाई के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 115/2026 में पी.सी. रिमाण्ड की अवधि नहीं बढ़ाने तथा मुकदमे में मदद करने की एवज में 40,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।
शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी चेनाराम द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा 15,000 रुपये की मांग कर 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय करना पाया गया।
साथ ही, रिश्वत राशि के लेन-देन के दौरान 10,000 रुपये रिश्वत राशि चाय की थड़ी के काउण्टर पर रखवाकर प्राप्त करना तय किया गया। जिस पर श्री नारायण टोगस, उप महानिरीक्षक पुलिस, ए.सी.बी.
रेंज अजमेर के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी नागौर की श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में श्री रमेश चन्द्र माचरा, उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रैप दल द्वारा आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री चेनाराम को परिवादी से 10,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है।
एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण ( अभियोग, प्राथमिक जांच, आदि) दर्ज होने पर , ACB से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रस्तुत स्पष्टीकरण के ACB द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ACB की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। यह जानकारी एसीबी के डर से धोखाधड़ी आदि के शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
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