दमोह-अभाना भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासन सख्त: आरोपी बस का परमिट 30 दिनों के लिए निलंबित

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * दमोह जिला अंतर्गत नोहटा थाना क्षेत्र के अभाना ग्राम के समीप हुए गंभीर सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर संभाग (म.प्र.) ने दुर्घटना कारित करने वाली यात्री बस क्रमांक MP20PA0550 के स्थायी अनुज्ञापत्र (परमिट) को तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बस मालिक श्रीमती मुस्तरी बेगम को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनका परमिट हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाए। जिला परिवहन अधिकारी दमोह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा 10 अक्टूबर 2026 को हुआ था, जिसमें यात्री बस ने दूसरी गाड़ी पर सवार छात्राओं को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो छात्राओं की असमय मृत्यु हो गई और एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। जांच में सामने आया कि दुर्घटनाग्रस्त बस का पंजीयन 2 सितंबर 2011 को हुआ था और 1 सितंबर 2026 को यह वाहन अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था।
मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 77(1-क)(3) के तहत 15 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों को मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरिज) के रूप में किसी भी मार्ग पर चलाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी स्पष्ट आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद, दमोह से जबलपुर मार्ग पर इस कंडम बस का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा था, जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 84 एवं परमिट शर्तों का खुला उल्लंघन है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) के तहत बस का परमिट (नंबर एससीपी-13/दमोह/2015-16) 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगा। इस अवधि के दौरान वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि बस मालिक सात दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश नहीं करती हैं, तो विभाग द्वारा परमिट निरस्तीकरण की एकपक्षीय सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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