यातायात नियमों की अवहेलना और अवैध ‘जुगाड़’ वाहनों पर रेवाड़ी पुलिस का कड़ा प्रहार: 15 साल पुरानी बाइकों से बनी 8 ट्रॉलियां जब्त

जिले में सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों की कड़ाई से पालन करवाने के लिए रेवाड़ी पुलिस लगातार मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा यातायात पुलिस एवं जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों तथा संदिग्ध वाहनों पर पैनी नजर रखी जाए।
विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट, अधूरी या अस्पष्ट नंबर प्लेट, अथवा नंबरों से छेड़छाड़ कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक ने एनजीटी (NGT) के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी के इन्हीं आदेशों की पालना करते हुए, आज रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने 15 साल पुरानी बाइकों को काटकर और गैर-कानूनी तरीके से मॉडिफाई करके बनाई गई तीन पहिया (जुगाड़) की आठ बाइको (ट्रॉलियों) को पकड़ा है।
चेकिंग के दौरान पाया गया कि इन तीनों जुगाड़ वाहनों पर न तो कोई नंबर प्लेट थी और न ही चालकों के पास इनका कोई वैध दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) मौजूद था। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 8 बाइकों को NGT के नियमों के तहत जब्त (इम्पाउंड) कर लिया है।
एसपी रेवाड़ी की आमजन के अपील:
एसपी रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा बताया की दोपहिया या किसी भी वाहन को काटकर 'जुगाड़' या ट्रॉली बनाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, अतः आमजन से अपील है की इनका निर्माण और उपयोग तुरंत बंद करें।
NGT नियमों की सख्ती से पालना करें: जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। आमजन से अपील है कि वे ऐसे मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों पर न उतारें, अन्यथा वाहन सीधा इम्पाउंड किया जाएगा।
सही नंबर प्लेट और पूरे कागजात: वाहन पर हमेशा स्पष्ट और मानक (HSRP) नंबर प्लेट का ही प्रयोग करें। बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पाए जाने पर वाहन को आपराधिक संदिग्ध मानकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात नियमों का सम्मान करें: वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण और बीमा आदि सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का स्वयं पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
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