“हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटें”, बिजली कर्मचारियों से अनिल विज की अपील, कहा- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर भी चर्चा को तैयार

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा " हरियाणा के हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर आयें ।
सभी विकल्पों पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं । इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर कार्यवाही करना भी शामिल है ।"
हरियाणा के हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर आयें ।
सभी विकल्पों पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं । इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर कार्यवाही करना भी शामिल है ।
— Anil Vij Minister Haryana, India
बता दें कि हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। HERC ने गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का जिम्मा निजी कंपनी इलेवन पावर को 25 साल के समानांतर लाइसेंस पर सौंपा है।
इसके विरोध में बिजली निगम कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल पर है। गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा था कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह स्वयं निजीकरण के खिलाफ है क्योंकि हमारा इतना पैसा व ढांचा लगा है, कर्मचारियों की नौकरी का सवाल है इसलिए हमने इसका डटकर विरोध किया, मगर फैसला हमारे खिलाफ आया और इस फैसले की हम विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील कर रहे हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वहां से विनियामक के आदेश के खिलाफ स्टे हासिल करें। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह कर्मचारी नेताओं को यह कहना चाहते हैं कि हड़ताल करना तब बनता जब हम अपील न करते, अपील करने के लिए 45 दिन का समय होता है, मगर हम पूरी तरह से अधिकारियों के साथ लगे है ताकि 5-6 दिन में यह अपील दायर कर स्टे हासिल कर लें।
कर्मचारियों साथियों से वह कहना चाहते हैं कि हड़ताल का रास्ता छोड़कर वह हमारे साथ आए और केस तैयार कराने के लिए यदि हमारे वकील को कोई राय देना चाहते हैं तो वह दे, या वो अपना वकील खड़ा करना चाहते है तो वह खड़ा करे, या वो कोई और वकील का सुझाव देना चाहते है तो बताए हम वह वकील हायर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि लड़ना तो कोर्ट में पड़ेगा क्योंकि यह विनियामक है, कुछ नासमझ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बिजली दी और सरकार अपील में जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, यह सरकार नहीं विनियामक है समझ नहीं है तो एकट लेकर पढ़ लें।
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