
सिंगरौली: दो से अधिक संतान के मामले में सेवा समाप्ति आदेश पर लगी रोक, उप पंजीयक को मिली अंतरिम राहत।

सिंगरौली: दो से अधिक संतान के मामले में सेवा समाप्ति आदेश पर लगी रोक, उप पंजीयक को मिली अंतरिम राहत।
सिंगरौली: मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने सिंगरौली में पदस्थ उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को बड़ी राहत प्रदान की है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दो से अधिक संतान होने के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने संबंधी आदेश पर अंतिम निर्णय होने तक रोक लगा दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महानीरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 11 जून 2026 को जारी आदेश के माध्यम से उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके विरुद्ध श्री परिहार ने 15 जून 2026 को शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की।
अपील में श्री परिहार ने उल्लेख किया कि वह मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत उप पंजीयक पद पर कार्यरत हैं तथा तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर 23 वर्ष बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए शासन से राहत की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान श्री परिहार ने उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखा। शासन ने माना कि अपील के अंतिम निराकरण में समय लग सकता है तथा इस बीच सेवा समाप्ति आदेश लागू रहने से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।
इसी आधार पर मध्य प्रदेश शासन ने 11 जून 2026 के सेवा समाप्ति आदेश को अपील प्रकरण में अंतिम निर्णय होने तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश अपर सचिव राजेश ओगरे द्वारा 15 जून 2026 को जारी किया गया।
अब इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि दो से अधिक संतान संबंधी नियमों की व्याख्या और उनके अनुपालन को लेकर शासन का अंतिम रुख क्या रहेगा।



