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टैक्सी, बाईक टैक्सी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें के लिए अब से अधिवास प्रमाण पत्र(डोमिसाइल) जरुरी होगा

महाराष्ट्र विधानसभा में परिवहन मंत्री ने की घोषणा,

वंदेभारतलाइवटीव न्युज,डिजीटल अखबार, 08जुलाई बुधवार 2026

नागपुर महाराष्ट्र-: महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी एवं बाईक टैक्सी के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब से डोमिसाइल( अधिवास प्रमाण पत्र) अनिवार्य हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने कल मंगलवार 07 जुलाई को विधानसभा में यह घोषणा की है। परिवहन मंत्री जी ने कहा कि कॉमर्शियल परिवहन क्षेत्र के लिए राज्य में एक नई नियमावली बनाई जा रही है,जो कि जुलाई 2026 के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इसे 01 अगस्त 2026 से लागू भी किया जा सकता है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से परिवहन नियम में बदलाव किए जायेंगे। इसके अंतर्गत टैक्सी, बाईक टैक्सी चलानें के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आवश्यक परमिट और निर्धारित परिवहन नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जायेगा।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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