कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना द्वारा त्रि स्तरीय पंचायतों / नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) अन्तर्गत जारी निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक ली

धार (सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड) 3 सितंबर 2026। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में त्रि-स्तरीय पंचायतों / नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) अन्तर्गत जारी निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई।
समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-धार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2026 (पुरार्द्ध) हेतु विस्तृत समय-सूची एवं निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले के विभिन्न विकासखंडों के अंतर्गत रिक्त पदों पर उप निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे, जिसके तहत कुल 26 पंच , 5 सरपंच, 1 जनपद पंचायत सदस्य (सरदारपुर विकासखंड के दसाई से), तथा नगरीय निकाय अंतर्गत नगर परिषद कुक्षी में 1 अध्यक्ष एवं 1 वार्ड (क्रमांक 14) के पार्षद पद पर चुनाव होना है। इन सभी निर्वाचन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले में कुल 81 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर संख्यात्मक रूप से मतदान दल तैनात किए जा रहे हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र विकासखंड मुख्यालय तथा अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) कार्यालय/अनुभाग स्तर पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन के दौरान प्रत्येक पद के लिए निर्धारित निक्षेप (सुरक्षा) राशि जमा कराना अनिवार्य होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आधी राशि देय होगी।
नामांकन के दौरान आरओ कक्ष में अधिकतम 2 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी तथा वाहन की संख्या 2 तक सीमित की गई है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता दिनांक 31 अगस्त 2026 से प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी।
यह आचार संहिता राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों, कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी। मतदान की आवश्यकता होने पर मंगलवार 29 सितंबर 2026 को मतदान संपन्न कराया जाएगा, जिसमें मतदाताओं को आयोग द्वारा विहित 23 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
पंचायतों में सरपंच, एवं जनपद पंचायत सदस्य तथा नगरीय निकाय में अध्यक्ष/पार्षद पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ईवीएम एवं पेंच पद का निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात पंच पद की मतगणना मतदान केंद्र पर ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसके परिणाम की घोषणा 05 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।
वहीं, अध्यक्ष, पार्षद, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच के पदों की ईवीएम के माध्यम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर 03 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07922-222765 है।
प्रशासन ने सभी संबंधितों से निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।
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