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📍 नई दिल्ली | 23 जुलाई 2025
नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत सहकारिता लोकपाल कार्यालय ने Human Welfare Credit & Thrift Cooperative Society Ltd., New Delhi के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी शिकायतों को निस्तारित घोषित कर दिया है। साथ ही जमाकर्ताओं को रिफंड के लिए Liquidator के पास शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, 6 मार्च 2025 को पारित आदेश में लोकपाल ने सोसाइटी को निर्देश दिया था कि सभी शिकायतकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर ब्याज सहित उनका पैसा लौटाया जाए। इसके बाद, 25 मार्च 2025 को केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने इस सोसाइटी को बंद करने (winding up) का आदेश जारी करते हुए पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी को Liquidator नियुक्त किया है।
लोकपाल कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब इस सोसाइटी से जुड़ी सभी शिकायतें निस्तारित मानी जाएंगी और रिफंड संबंधी सभी कार्यवाही Liquidator द्वारा की जाएगी। वेबसाइट www.crcs.gov.in पर संबंधित आदेश देखे जा सकते हैं।
लोकपाल कार्यालय ने जमाकर्ताओं से अपील की है कि वे शीघ्र Liquidator के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करें ताकि उन्हें उनका पैसा लौटाया जा सके।
🗣️ सम्पर्क करें:
Liquidator – कार्यालय जिलाधिकारी, पूर्वी दिल्ली
वेबसाइट: www.crcs.gov.in
📌 यह समाचार उन हजारों जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से अपनी जमा पूंजी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्हें रिफंड के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है।
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