2008 के बाद विवाह करने वाले सावधान, विवाह पंजीयन नहीं कराया तो लग सकता है 25000/ तक का जुर्माना
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सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 के बाद विवाह करने वाले दंपतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार विवाह पंजीयन को अनिवार्य बनाने की दिशा में सख्ती बरत रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, जिन दंपतियों ने शादी के बाद निर्धारित समय में विवाह का पंजीयन नहीं कराया, उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य सभी विवाहों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल विवाह, बहुविवाह और फर्जी वैवाहिक दावों पर प्रभावी रोक लगाना है। विवाह पंजीयन होने से उत्तराधिकार, संपत्ति, बैंकिंग, पासपोर्ट, बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होती है। प्रशासन ने 2008 के बाद विवाह करने वाले सभी दंपतियों से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक विवाह का पंजीयन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले अंतिम नियम और समय-सीमा की अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे। ऐसे में लोगों को समय रहते विवाह पंजीयन कराकर संभावित जुर्माने और कानूनी परेशानियों से बचने की सलाह दी गई है।
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