साढ़े तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला






शुक्रवार सुबह से मकराना में सख्ती: धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर रोक
मकराना में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। आदेश लागू होने के बाद बिना सक्षम अनुमति के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, जनसभा तथा बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि शांति एवं सौहार्द बनाए रखें तथा किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित प्रशासनिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए उठाया गया है। धरना स्थल पर शांति पूर्ण धरना जारी है। धरना स्थल पर मनजीत सिंह सावराद भी मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। धरना स्थल पर भारी संख्या में भीड़ जुड़ी रही। वही पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
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