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Nagpur

एसआईआर कार्यक्रम के अन्तर्गत सुनवाई 23 सितंबर से

18 Sep 2026, 01:51 PM • Vande Bharat Live TV News
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एसआईआर/ मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026 के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य संपन्न हो चुका है, 31 अगस्त 2026 को प्रारूप/ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की जा चुकी है।प्रारूप/ ड्राफ्ट वोटर में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है, और जिनके नाम पते आदि में विसंगतियां होंगी, ऐसे सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जायेंगे। प्राप्त हुई जानकारी अनुसार मतदान केंद्र अधिकारी/ बीएलओ मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनको नोटिस देंगे, मतदाताओं के मोबाईल, व्हाटसएप पर भी नोटिस दिया जायेगा।

इस नोटिस में सुनवाई का दिन, समय, और सुनवाई का स्थान आदि का विवरण रहेगा।.प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नोटिस प्राप्त होने के बाद से सात दिन तक इस मामले में सुनवाई होगी। नागपुर जिले में कुल 507 सुनवाई केंद्र होंगे, जिसमें कि नागपुर शहर के 157 सुनवाई केंद्र हैं।

मालूम हो कि एसआईआर/ मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026 के अंतर्गत जिन मतदाताओं की वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान/ मैपिंग, नहीं हुई है, ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिए जायेंगे, इस पर सुनवाई 23 सितंबर से होनी है। नागपुर जिलाधीश महोदय जी नें सभी मतदाताओं , नागरिकों से यह अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें, और चुनाव की इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी के साथ अवश्य भाग लें।

मतदाता सूची में नाम ,पता , आयु, लिंग , आदि में सुधार और आपत्तियों की सुनवाई के लिए प्रशासन नें गाइडलाइन भी जारी किया है। lectoralsearch.

eci.gov.in, या फिर nagpur.govi. पर अपना नाम देख सकतें हैं।

मतदाताओं को अपने नाम ,पते आदि में सुधार या नाम हटवाने, नया नाम जुड़वाने के लिए सुनवाई के लिए तय समय पर संबंधित स्थान पर पहुंचना होगा।.मतदाताओं को उनके व्हाटसएप नंबर पर मिली नोटिस भी अधिकृत वैध होगी।.प्राप्त जानकारी अनुसार एसआईआर/ मतादाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026 अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 नवंबर 2026 को होगा, अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद भी नए मतदाता का नाम जोड़ने या सुधार की प्रक्रिया के लिए फार्म नंबर 06 नाम जोड़ने, हटाने, या आपत्ति दर्ज करनें के लिए फार्म नंबर 07 और पते और अन्य दूसरे सुधार के फार्म नंबर 08 भरना होगा । मतदाता पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज- : सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग ( पीएसयू) ,का द्वारा प्राप्त पहचान पत्र, पेंशन आर्डर पत्र,( पीपीओ), गवर्नमेंट या लोकल अथाॅरिटी का पहचान पत्र, या प्रमाण पत्र, जो कि 01/07/1987 ,से पहले का हो ।

जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ यूनिवर्सिटीज से प्राप्त शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर ऑफ सीटिजन्स, फैमिली रजिस्टर, जमीन मकान, अलाॅटमेंट आदि प्रमाण पत्र।

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