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छग. राज्य परिवहन विभाग ने अपनी अलग अलग सेवाओं की फीस बदल दी है

19 Sep 2026, 07:26 PM • Vande Bharat Live TV News
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प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ राज्य परिवहन विभाग नें 32 वर्ष बाद एकबार फिर से परिवहन संबंधी अपनी अलग अलग सेवाओं के लिए लगने वाले फीस को बदल दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, बस आदि परमिट से जुड़े हुए कोई भी कार्य के लिए अब नागरिकों को अब पहले से अधिक रूपय देनें पड़ सकतें हैं।

जानकारी अनुसार नई दरों को छत्तीसगढ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गयी है। अब आम लोगों के लिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की कापी से लेकर चिकित्सा प्रमाणपत्र लेनें का शुल्क भी करीब करीब दोगुना हो सकता है।

जानकारी अनुसार बसों के परमिट शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है। बदले हुए नई फीस का असर सबसे अधिक उन लोगों पर पड़ सकता है जो,कि माल वाहक, टैक्सी, यात्री या दूसरे किसी व्यवसायिक वाहन चलाने का काम करतें हैं।

वाहन के परमिट बनवानें ,उसका नवीनीकरण, परमिट बदलवाने , वाहन बदलने , ,दूसरे के नाम करनें, आदि कामों के अब अधिक पैसे देनें पड़ सकतें हैं। जानकारी वाहन परमिट समय पर रिन्यू नहीं करानें पर भी अब अलग से भारी शुल्क देना पड़ सकता है।

नई परमिट की समयसीमा समाप्त होनें के बाद रिन्यू कराने मे देरी होने पर उसके हिसाब से शुल्क भी बढ़ता जायेगा। रिन्यू के लिए 90 दिनों के अंदर रिन्यु करने का शुल्क अलग है, 180 दिन से 365 दिन और अधिक देरी पर शुल्क और बढ़ जायेगा।

जानकारी के अनुसार किसानों, के लिए राहत भी दी गई है, कोई किसान अपने नाम पर ट्रैक्टर या ट्रैक्टर ट्राॅली से संसंबंधि परमिट की प्रक्रिया कराता है तो फिर उसे शुल्क नहीं देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, के आवेदकों को भी शुल्क का आधा ही देना होगा।

जानकारी अनुसार नई दरें राजपत्र में प्रकाशित तारीख से लागू भी कर दी गई है।.कुछ प्रमुख सुविधाएं और नया शुल्क इस प्रकार है–: चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करना- पूराना शुल्क 50₹, नया शुल्क 10₹, लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति- पुराना शुल्क 50₹ नया शुल्क 100₹, ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति- पुराना शुल्क 200₹, नया शुल्क 250₹, व्यवसायिक वाहन चालक अधिकार प्रमाणपत्र- पुरानी शुल्क 200₹, नया 300₹, निजी लाइट मोटर वाहन अस्थाई पंजीकरण- पुरानी शुल्क 250₹, नया 500₹,, व्यवसायिक लाइट मोटर वाहन का अस्थाई पंजीकरण- पुरानी शुल्क 500₹ नया 600₹, दुपहिया वाहन का अस्थाई पंजीकरण- पुरानी शुल्क 150₹, नया 300₹, मोटर कैब,टैक्सी, परमिट जारी करना,नवीनीकरण- पूरानी शुल्क 1,500₹, नया 4,000₹, ऑटो, टैक्सी, कैब, का अस्थाई परमिट( प्रति सप्ताह- पुरानी शुल्क 250₹ नया 300₹, मालवाहक वाहन परमिट जारी ,नवीनीकरण- पूरानी शुल्क 2,000₹, नया 5,000₹, मालवाहक वाहन नेशनल परमिट जारी, नवीनीकरण- पूरानी शुल्क 2,000₹ नया 6,000₹, यात्री बस परमिट जारी, नवीनीकरण- पूरानी शुल्क 2,500₹ नया 10,000₹, किसी भी परमिट की दूसरी प्रति के जारी करने के लिए- पुरानी शुल्क 500₹ नया 1,000₹ , आरटीओ निर्णय/ आदेश के विरूद्ध याचिका शुल्क- पूरानी 200₹ नया 2,000₹। ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति लेने, लाइसेंस का नवीनीकरण कराने , ड्राइविंग बैज बनवाने ,मेडिकल प्रमाणपत्र लेने आदि के लिए भी नई फीस तय की गई है।.परिवहन विभाग की इन सभी सेवाओं के लिए अब नई तय की शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।

आम वाहन मालिकों के लिए भी कुछ सेवाएं महंगी हो गई हैं।

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