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सरकार ने शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट आदि टाॅयलेटरिज, काॅस्मेटिक्स के पैकेटों पर लाल- हरा – भूरा निशान लगाना अनिवार्य कर दिया है।

23 Sep 2026, 03:07 PM • Vande Bharat Live TV News
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प्राप्त हुई जानकारी अनुसार भारत सरकार नें शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, टाॅयलेटरिज, के पैकेटों पर अब लाल हरा भूरे रंग का निशान लगाना अनिवार्य कर दिया है।जानकारी के अनुसार शाकाहारी सामग्री वाले उत्पादों के पैकेटों हरे रंग का निशान, मांसाहारी उत्पादों के पैकेटों पर लाल या भूरे रंग का निशान लगाना जरूरी होगा। पैकेटों पर लगाए जाने वाले यह निशान पैकेट के मुख्य भाग के ऊपरी वाले हिस्से में लगाया जायेगा, जिससे इन उत्पादों की पहचान करनें आसानी हो सकेगी।

केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलाॅजी/ पैकेज्ड कमोडिटीज, नियम 2011 में संशोधन करते हुए यह.नियम लागू किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार 21 सितंबर 2026 को जारी किए गए अधिसूचना के बाद से यह नियम प्रभावशील भी हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी अनुसार अभी बनाए जाने वाले उत्पाद की पकृति दिखाई नहीं देती है, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। जैतून, एलोवेरा, शीया बटर, नारियल जैसी शाकाहारी सामग्रियां पौधों से प्राप्त की जाती है, लैलोलिन भेड़ की ऊन से और कोलोजन जिलेटिन आदि पशुओं से प्राप्त किए जातें हैं।

ग्लिसरिन, स्टीयरिक एसिड, और फैटी एसिड पौधों और पशु वसा दोनों से ही बनतें हैं। ऐसे में यह लाल हरा भूरा निशान यह स्पष्ट रूप से बतायेगा कि उत्पाद किस प्रकार का है।

60 मिलीमीटर तक वाले तरल एवं 30 ग्राम तक ठोस पैक पर घटक नहीं होते हैं, वहां बिंदु काम आयेगा। अब यदि किसी मांसाहारी उत्पाद पर हरा निशान लगा हुआ और शाकाहारी उत्पाद पर लाल रंग का निशान लगा हुआ है तो यह नियमों का उल्लंघन भी माना जायेगा।

उत्पादों के पैक पर नाम और लायसेंस नंबर दर्शाना भी अनिवार्य है। उत्पादों के पैक पर पहले से ही उत्पाद का नाम, निर्माता का नाम, पता, पैक पर उपलब्ध मात्रा, बैच नंबर, लायसेंस नंबर, उत्पाद की निर्माण तारीख और उसके उपयोगिता समाप्ति तारीख, उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य, उत्पाद की उपयोग संबंधी आवश्यक सावधानियां आदि भी पैक भी दर्शाना होगा।

उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता नंबर ( NCH) —:: निशुल्क/ टोल फ्री नंबर- 1915, 1800-11-4000, पर बात किया जा सकता है, व्हाटसएप/ एसएमएस, मोबाईल नंबर- 8800001915,पर सूचना दे सकतें हैं, आधिकारिक वेबसाइट-consumerhelpline.gov.in, पोर्टल पर पर आनलाईन शिकायत भी दर्ज कराया जा सकता है, एप्प- गूगल प्ले स्टोर या एप्प स्टोर से – National consumer Helpline एप्प डाउनलोड करके भी उत्पादों के विषय में समस्या बता सकतें हैं।

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