मुंबई उच्च न्यायालय नें अहम फैसला सुनाते हुए, सार्वजनिक सड़कों पर पटाखा आदि आतिशबाजी करनें पर रोक पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है
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प्राप्त हुई जानकारी के मुंबई उच्च न्यायालय नें,कल मंगलवार 22 सितंबर को अपना एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे आदि आतिशबाजी करनें पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी पर्व, त्योहार बिना शोर मचाने, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने भी मनाए जा सकतें हैं।
मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना यह फैसला ऐसे समय पर दिया है जबकि राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य में अभी गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय में विशेषकर गणपति बप्पा के विसर्जन के समय में शोभायात्रा निकाली जाती है, और सड़कों पर पटाखे भी फोड़े जातें हैं, । अभी गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, इस बार गणेशोत्सव विसर्जन कार्यक्रम 25 सितंबर शुक्रवार को होना है, ऐसे समय में मुंबई उच्च न्यायालय का यह आदेश आने के बाद इसका असर गणेश विसर्जन पर हो सकता है।.मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कई बेंच ने यह कहा कि धार्मिक जुलगसों के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर, डीजे आदि और लेजर बीम का उपयोग करना सर्वथा गलत है,हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक जिम्मेदार नागरिक और समाज को तौर पर हमें यह सब शोर शराबा बंद कर दिया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि वे अब साफ स्वच्छ सड़कों सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे आदि आतिशबाज़ी को उपयोग करने पर पाबंदी लगाने का आर्डर पास करेंगे।.मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जुलूस के दौरान होने वाले भारी शोर शराबे और पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर स्वयं ही संज्ञान लिया था, मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि सड़कों पर पटाखे आदि फोड़ने से खतरा होने के साथ ही इससे जहरीला वायु प्रदूषण भी फैलता है।.
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