जमीन के विवाद में हत्या के 9 साल पुराने केस में आया बड़ा फैसला दो दोषियों को उम्रकैद
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जमीन विवाद में हत्या के 9 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद
पनियरा/महराजगंज
पनियरा थाना क्षेत्र के सतगुरु चौराहे के पास वर्ष 2017 में हुए हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1, महराजगंज ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला जुलाई 2017 का है। जमीन विवाद को लेकर सतगुरु चौराहे के पास सरस्वती मौर्या की मां की कथित तौर पर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
घटना के बाद परिवार को जा#न से मा#रने की ध#मकी दिए जाने का भी आरोप था। मामले में वादिनी सरस्वती की तहरीर पर पनियरा थाने में मुकदमा संख्या 234/2017 दर्ज किया गया था।
मुकदमे में पिंटू उर्फ विनोद पुत्र शिवशंकर मौर्य निवासी माधवनगर, थाना पनियरा तथा मनोज सिंह पुत्र उदयशंकर सिंह निवासी सतगुरु चौराहा, थाना पनियरा को आरोपी बनाया गया था। करीब नौ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस हत्या के मामले का निस्तारण हो गया।
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